2025-09-06 20:15:50
भिण्ड । लहार नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ रमाशंकर शर्मा खुलेआम उच्च न्यायालय बेंच ग्वालियर एवं न्यायालय जिला न्यायाधीश लहार जिला भिंड के आदेशों की धज्जिया उड़ा रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में चल रहा है मामला,उच्च न्यायालय बैन्च ग्वालियर की याचिका कमांक 34056/25 में अमित प्रतापसिंह बार्ड नं0 12 लहार जिला भिण्ड की याचिका सुनवाई के बाद दिये गये निर्णय में याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कदम नहीं उठाया जायेगा। उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 25.08.2025 अभी तक प्रभावशील है। न्यायालय जिला न्यायाधीश लहार ने दिनांक 30.08.2025 को पारित आदेश के पेज नं0 21 के सरल कमांक 49 में स्पष्ट रूप से वादी गजेन्द्रसिंह पुत्र मथुरासिंह निवासी बार्ड नं0 12 लहार जिला भिण्ड के मकान को नष्ट या क्षतिग्रस्त न करने का निर्देश प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद लहार श्री शर्मा को तथा कलेक्टर भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार, एवं तहसीलदार लहार को दिया था। परन्तु श्री शर्मा प्रभारी सी.एम.ओ.नगरपालिका परिषद लहार ने उच्च न्यायालय बैंच ग्वालियर तथा न्यायालय जिला न्यायाधीश लहार के द्वारा पारित आदेशों की धज्जियां उडाते हुए दिनांक 03.09.2025 को गजेन्द्रसिंह एवं अमित प्रताप सिंह को नोटिस जारी कर 7 दिवस में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया साथ ही नोटिश में यह भी निर्देश दिया कि 7 दिवस में अतिक्रमण न हटाने पर पुलिस बल की सहायता से अतिक्रमण हटा दिया जावेगा। तथा अतिक्रमण हटाने में होने वाले व्यय की वसूली की जावेगी। श्री शर्मा प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद लहार को न्यायालयों के आदेशों की जानकारी होने के बाद भी न्यायालयों के दोनों आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहें है । नगर पालिका के मुख्य अधिकारी (सीएमओ) अदालत के आदेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं और उसे हल्के में ले रहे हैं कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे है। यह एक गंभीर कानूनी मामला है जिसमें अदालत के आदेश का पालन न करने पर सीएमओ पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।