2025-07-17 13:27:18
अमरोहा :- जिले उप कृषि निदेशक डॉ. रामप्रवेश ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित खरीफ 2025 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने हेतु योजना में अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं व रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कीटो से फसल नष्ट होने की निम्न परिस्थितियों में कृषकों, जिनके द्वारा अधिसूचित फसल का बीमा कराया गया है, को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
व्यापक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थितियों में प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण ग्राम पंचायत में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल पर फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा-सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तुफान, चकवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों रोगो, कीटो से क्षति की स्थिति और फसल की बुवाई से एक माह बाद से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण साल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति में सहायता।
स्थानिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थितियाँ में खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (धान की फसल को छोडकर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चकवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति।
गैर ऋणी कृषकों द्वारा बीमा कराने हेतु आवश्यक प्रपत्र में आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व दस्तावेज- अधिकार का रिकार्ड, बैंक पासबुक, फसल बुवाई प्रमाण पत्र, कृषक का मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है।
बीमा कराने व जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित बैंक शाखा, जन सेवा केन्द्र,कियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ / कार्यालय द्वारा, भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in) जो किसान भाई बीमा कराने हेतु अनिच्छुक हो वो 24 जुलाई तक अपने किसान केडिट कार्ड वाले बैंक को लिखित में अवगत करा दें। बीमित कृषकों को भुगतान वर्ष 2024-2025 में प्राप्त दावों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ में 113 दावों के अनुसार रू0-128819.55 का व रबी में 124 दावों के अनुसार रू०- 538765.00 का भुगतान इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया ।
अधिसूचित फसल कृषक द्वारा देय प्रमियम रू०/ प्रति बीघा (खरीफ) अधिसूचित फसल धान के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर(%) २%, कृषक द्वारा देय प्रीमियम ₹/प्रति बीघा 98.50, अधिसूचित फसल मक्का के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर(%) २%, कृषक द्वारा देय प्रीमियम ₹/प्रति बीघा 49.00, अधिसूचित फसल बाजरा के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर(%) २%, कृषक द्वारा देय प्रीमियम ₹/प्रति बीघा 32.50, और अधिसूचित फसल उर्द के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर(%) २%, कृषक द्वारा देय प्रीमियम ₹/प्रति बीघा 70.25 है।
आपदा से बीमित फसलों जैसे- धान, उर्द, मक्का एवं बाजरा की फसल में नुकसान होता है, तो शिकायत दर्ज कराने हेतु नीचे दिये गये नम्बरो पर संर्पक करें - (टोल फी) 14447, सम्बधित बैंक शाखा, इंश्योरेंस कंपनीः- रिशुकुमार, जिला प्रभारी इफको टोकियो- 9576384506, बन्टी सिंह, तहसील प्रभारी अमरोहा इफको टोकियो- 6396097610, रिंकू सैनी, तहसील प्रभारी नौगावों सादात इफको टोकियो-
7830989535, टिंकू सिंह, तहसील प्रभारी हसनपुर इफको टोकियो- 8476091487, सुरेन्द्र प्रताप सिंह, तहसील प्रभारी धनौरा इफको टोकियो- 8077443817, राजकीय कृषि बीज भन्डार, कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी, कार्यालय-उप कृषि निदेशक, अमरोहा एवं जिला कृषि अधिकारी, अमरोहा के यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करायें।