पाकुड़ ज़िलें मे क़ानून को ताक पर रखते हुए तालाब भरो मकान, दुकान और कपडे का शोरूम बनाओ

एसपीटी एक्ट की धारा 35 के तहत कारवाई करने मे जिला प्रशासन की ढुल मूल रवैया
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2025-03-12 16:15:47

पाकुड़ नगर क्षेत्र के अधीन कुल 85 तालाब ऑन रिकॉड है और उक्त 85 तालाब मे वर्तमान मे पांच से छ तालाब सामने दिख रहे है आखिर उक्त तालाब की जमींदोज़ करने मे भू माफिया और सफ़ेद पोश की मिली भगत बिना कतई संभव नहीं है उक्त तालाबो के अतिक्रमण और मकान दुकान निर्माण को लेकर सामाजिक कार्यकर्त्ता ने तत्कालीन उपायुक्त पाकुड़ को लिखित शिकायत समर्पित करते हुए उक्त तालाबों को उनके वास्तविक रूप मे पुन लाने हेतु अनुरोध किया पर उक्त शिकायत और जांच को ठंडे बस्ते मे डाल दिया और इसके पश्चात उक्त तालाबों पर अतिक्रमण और दुकान, मकान का निर्माण के साथ साथ सूत्रों से उक्त जमीन का मुएटेशन और पंजी 2 भी कर दी गई आखिर जब झारखंड उच्च न्यायालय का एक याचिका के आदेश मे स्पष्ट था की उक्त अतिक्रमण युक्त तालाबों को उनकी वास्तविक रूप मे कारवाई करें पर येन केन प्रकारण तालाबों को अतिक्रमण और उची कीमत लगाकर खरीद बिक्री का गौरख धंधा जोरो से जारी है उक्त मामले के शिकायत कर्ता सह सामाजिक कार्यकर्त्ता ने बताया की अब इस मामले की याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली के न्यायालय मे दाखिल करने का बीड़ा उठाया है ताकि पुकुर से पकौड का रिस्ता और पुरानी पहचान बरकरार रहे और पाकुड़ तालाब विहीन ना रहे क्या है नियम -बाँध, आहार, तालाब और अन्य जलाशय या चैनल, जिनका उपयोग बाढ़ से बचाव के लिए या सिंचाई, नहाने, कपड़े धोने या पीने के लिए किया जाता है, रैयत और गाँव के मुखिया या मुलरैयत या जमींदार की सहमति और डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदोबस्त या परिवर्तित नहीं किया जाएगा कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी जलाशय या चैनल को खेती के अधीन नहीं लाएगा क्या है एसपीटी एक्ट का धारा 35-संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 की धारा.35. सिंचाई आदि के लिए जलाशयों और नहरों पर खेती नहीं की जाएगी या उन्हें अन्य प्रयोजनों के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा

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