2025-04-07 22:23:49
हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत बीज संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ प्रदेशभर के बीज विक्रेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विधेयक नकली और मिलावटी बीजों की बिक्री रोकने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन इसके प्रावधानों से बीज विक्रेता नाराज हैं। जिला सोनीपत फर्टिलाइजर पेस्टीसाइड एंड सीड्स एसोसिएशन के प्रधान संजय सिंगला ने कहा है कि सोमवार को पूरे हरियाणा के साथ जिला सोनीपत की भी सभी खाद बीज व कीटनाशक दवाई की दुकानें बंद रही हैं। प्रधान संजय सिंगला ने कहा कि इस विधेयक में उन्हें भी बीज उत्पादकों के समान दोषी ठहराया गया है, जबकि उनकी भूमिका सिर्फ बीज बेचने तक सीमित होती है। यदि किसी बीज की गुणवत्ता खराब पाई जाती है, तो नए प्रावधानों के तहत विक्रेता को भी 3 महीने से 3 साल तक की जेल और 50 हजार से पांच लाख तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसी के विरोध में रविवार को कुरुक्षेत्र में बीज विक्रेताओं की प्रदेश स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 अप्रैल 2025 से सभी बीज दुकानें एक सप्ताह तक बंद रहेंगी। सोनीपत समेत विभिन्न जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। सोनीपत बीज विक्रेता एसोसिएशन के प्रधान सतीश कुमार ने बताया कि बीज की सप्लाई पहले ही रोक दी गई थी। यह हड़ताल खरीफ की बुवाई की तैयारियों के समय हो रही है, जब किसानों को ज्वार, कपास और धान जैसी फसलों के बीज की आवश्यकता होती है। दुकानों के बंद रहने से न केवल किसानों को परेशानी होगी बल्कि विक्रेताओं को भी सीजन के व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विक्रेताओं ने सरकार से मांग की है कि विधेयक में विक्रेता की जिम्मेदारी को लेकर पुनर्विचार किया जाए। यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है।