पोक्सो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर कार्यशाला आयोजित

सोनीपत में जिला पुलिस उपायुक्त नाजनी भसीन के निर्देश व पुलिस उपायुक्त परबीना के सानिध्य में पोक्सो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए
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2025-04-06 22:39:22

लघु सचिवालय सोनीपत में जिला पुलिस उपायुक्त नाजनी भसीन के निर्देश व पुलिस उपायुक्त परबीना के सानिध्य में पोक्सो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता व रिसोर्स पर्सन डॉ. राज सिंह सांगवान (पूर्व चेयरमैन व जिला संयोजक, एम.डी.डी. ऑफ इंडिया, सोनीपत) तथा उनकी टीम से सुनीता सिंह और विकस सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यशाला में पोक्सो मामलों से जुड़े अनुसंधान अधिकारियों, क्राइम यूनिट के सदस्यों एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सांगवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और उससे जुड़े दिशा-निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि फैसले के अनुसार अब प्रत्येक पोक्सो पीड़ित को एक सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल आयोग के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। डॉ. सांगवान ने सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति प्रक्रिया, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने पोक्सो पीड़ितों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं को रेखांकित करते हुए उनके त्वरित समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों से संबंधित मामलों की जांच करते समय उनके सभी अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा जांच प्रक्रिया को गोपनीय बनाए रखना अनिवार्य है। कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा सामने रखी गई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉ. सांगवान ने उन सभी का समाधान प्रस्तुत करते हुए यह सुझाव भी दिया कि प्रत्येक पोक्सो केस में फॉर्म ए व बी भरने के बाद ही चालान अदालत में प्रस्तुत किया जाए।

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