2025-04-02 22:32:09
अलीगढ़ 02 अप्रैल 2025 (सू0वि0): माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, माननीय जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 10 मई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। अपर जिला जज पूर्णकालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों/विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के बाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटे प्रकृति के मामलें लम्बित हो एवं उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों व प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है। उन्होंने वादकारीगण से अपेक्षा की है कि वे अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने के इच्छुक हो तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय या कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व प्रेषित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें। ------- मण्डल में 100 ई-रिक्शा निरूद्ध एवं 32 का किया गया चालान अलीगढ़ 02 अप्रैल 2025 (सू0वि0): सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) वंदना सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में अपंजीकृत, अवैध ई-रिक्शा वाहनों के विरूद्ध 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक प्रवर्तन अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में बुधवार 02 अप्रैल को अलीगढ संभाग के चारों जिलों अलीगढ, हाथरस, एटा, कासगंज में परिवहन विभाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा एवं यातायात पुलिस विभाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा 100 ई-रिक्शा मण्डल के विभिन्न थानों में निरूद्ध एवं 32 ई-रिक्शा का चालान किया गया।