निजी स्कूलों में NCERT की पुस्तके लागू ना करवाने पर अधिकारियों को क्रिमिनल कार्यवाही की चेतावनी देते हुए, नियम की पालना के लिए भेजा पत्र

जिला रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंद अधिवक्ता ने प्रेस को जारी बयान में बताया 26-03-2025 को प्रदेश के शिक्षा विभाग के निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग
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2025-03-26 17:48:20

जिला रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंद अधिवक्ता ने प्रेस को जारी बयान में बताया 26-03-2025 को प्रदेश के शिक्षा विभाग के निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग, निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग पंचकुला, प्रदेश के सभी डिविजनल कमिश्नर, सभी जिला उपायुक्त, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर मांग की है कि वर्ष 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 को संशोधित करते हुए अधिसूचना जारी की थी कि प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में NCERT या संबंधित बोर्ड, की पुस्तके ही बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, परंतु प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल बच्चों को निजी पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाते है, ओर उन किताबों में स्कूलों का कमीशन शामिल होता है, ओर स्कूलों द्वारा प्रत्येक वर्ष उन निजी पब्लिशर्स की किताबें भी बदल दी जाती है ताकि कोई बच्चा पुरानी किताबों से पढ़ाई ना कर सके, क्योंकि पुरानी किताबों से पढ़ाई करेगा तो स्कूलों द्वार लगाई गई पुस्तके अगले वर्ष बिकेगी ही नहीं, इसलिए प्रत्येक वर्ष किताबें बदल दी जाती है, कैलाश चंद एडवोकेट ने हरियाणा सरकार के प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारीयो, डिविजनल कमिश्नर अधिकारियों और जिला अधिकारियों को 8 जनवरी 2025 को ओर उसके उपरांत रिमाइंडर पत्र भेजकर निजी स्कूलों में पुस्तकों की जांच करवाने की मांग की थी, परंतु आजतक किसी भी अधिकारी ने किसी स्कूल भी जांच नहीं की, ना ही किसी स्कूल के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की, इसलिए आज पुनः पत्र भेजकर मांग की है कि बच्चों का नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है इसलिए प्रदेश के सभी स्कूलों में NCERT की पुस्तके लागू करवाए, और पत्र में ये भी लिखा कि, नियम की पालना ना करवाने पर क्यों ना सभी अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल प्रकिया के तहत केस दायर करवाने की प्रक्रिया की जाए

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